हिट एंड रन (hit and run law) से संबंधित नए कानून के विरोध में वाहन चालक तीन दिवसीय हड़ताल पर चले गये हैं. हड़ताल का आज यानी 2 जनवरी को दूसरा दिन है, आज के साथ-साथ बीते कल यानी एक जनवरी को इसका व्यापक असर देखने को मिला था. सड़कों पर बस-ट्रकें नहीं चलीं. रांची के खादगढ़ा, आइटीआई बस स्टैंड व बस डिपो से खुलने वाली लगभग 800 बस अपने स्थान पर ही खड़े रहे. बसों का परिचालन नहीं होने से जन-जीवन पर काफी असर पड़ा है.
कानून से विचलित होने की आवश्यकता नहीं
झारखंड चैंबर आफ कामर्स (Jharkhand Chamber of Commerce) ने चालकों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि इस कानून के अप्रैल 2024 से प्रभावी करने की बात कही गई है. लेकिन देश की तमाम संस्थाएं अपना तर्कपूर्ण सुझाव सरकार को प्रेषित कर रही हैं. ऐसे में उम्मीद है कि भारत सरकार अपने इस निर्णय पर अवश्य ही पुनर्विचार करेगी.
चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक किसी को भी इस कानून से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है. वे ड्राइवरों के साथ हैं तथा इस कानून पर पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार से वार्ता करेंगे. उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस कानून पर पुनर्विचार करेगी.
कानून को सही नहीं ठहराया
झारखंड प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून में जो बदलाव किया है, वह सही नहीं है. केंद्र सरकार को यह वापस लेना होगा, यह कानून सभी पर लागू है, चाहे वह मोटरसाइकिल चलाने वाला हो या कार या बस या ट्रक चलाने वाला. उन्होंने कहा कि यह कानून अभी लागू नहीं है, एक अप्रैल 2024 से लागू होने वाला है. इसलिए फिलहाल अपने वाहनों का परिचालन बंद न करें.
बता दें कि इस कानून में बदलाव के बाद सेक्शन 104(2) के तहत हिट एंड रन के बाद अगर आरोपी ड्राइवर घटनास्थल से भागता है या पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी और 7 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा.
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