झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले (Bangladeshi Infiltration Case) पर सुनवाई का सिलसिला जारी है। इस मामले में केंद्र सरकार ने हाल ही में एक शपथ पत्र दायर (Affidavit Filed) किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई 5 सितंबर को हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने शपथ पत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। कोर्ट ने इसके बाद 12 सितंबर की तिथि तय की थी, और अब केंद्र सरकार ने उस तिथि तक अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
तकनीकी कारणों से अगली सुनवाई की तिथि तय
सुनवाई के दौरान तकनीकी खराबियों के कारण कोर्ट की कार्रवाई लंबी नहीं हो पाई। इसलिए, अगली सुनवाई 17 सितंबर को पुनः निर्धारित की गई है। इस मामले में अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण के मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
30 तारीख की सुनवाई पर राज्य सरकार का एफिडेविट
पिछली सुनवाई 30 अगस्त को हुई थी, जिसमें झारखंड सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया था। इस एफिडेविट में संथाल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों के उपायुक्तों ने शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को सूचित किया था कि संथाल परगना के किसी जिले में बांग्लादेशी घुसपैठिये नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और चेतावनी दी थी कि अगर जांच में बांग्लादेशी घुसपैठ की पुष्टि होती है, तो डीसी के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा।
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